कुरूक्षेत्र जिला पुलिस द्वारा पुलिस लाईन में एक सेमिनार का आयोजन कर सभी थाना एंव चौकी प्रभारियों व जिला भर से अनुसंधानकर्ताओं को तीन नए अप्रदीक कानूनों के बारे जानकारी दी गई ।
उप जिला न्यायवादी डॉ चंद्रमोहन ने उन्हने विस्तार से इन कानूनों में किए गए प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समय की मांग के अनुरूप तैयार किए गए यह तीन नए कानून 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जायेंगे।
1 जुलाई के बाद भारतीय दण्ड सहिंता के स्थान पर भारतीय न्याय सहिंता-2023,भारतीय दण्ड प्रकिया सहिंता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता-2023 तथा साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 लागू होगा।
उन्होंने बताया कि समय की मांग को देखते हुए पुराने कानूनों में काफी महत्वपूर्ण बदलाव किये गये है। जिस समय वह कानून बनाये गये थे उस समय उनका महत्व काफी था लेकिन आज के समय में यह कानून समय के अनुरूप नही थे, इसलिए सरकार द्वारा मूलभूत परिवर्तन लाकर नए कानूनों को विधि द्वारा पारित किया गया ।
डॉ चंद्रमोहन ने कहा कि 1 जुलाई से पूरे देश में पुलिस विभाग को परिवर्तित किये गये कानूनों के मुताबिक कार्यवाही करनी होगी ।