Supreme Court ने कहा कि दिल्ली NCR में Grap 4 के तहत लगी पाबंदियां अभी जारी रहेंगी.. पाबंदियों में छूट पर कोर्ट गुरुवार को फैसला लेगा।

नई दिल्ली, 2 दिसंबर

सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 के तहत लगी पाबंदियां अभी जारी रहेंगी। वहीं ग्रैप 4 के  तहत लगी पाबंदियों में छूट दी जाए या नहीं, इस पर कोर्ट गुरुवार को  फैसला लेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरुवार के दिन AQI लेवल को देखने के बाद ग्रेप 4 में छूट देने के लिए कमीशन की ओर से दिए सुझाव पर सभी पक्षकारों की राय जानने के बाद कोर्ट उस दिन आदेश पास करेगा।

वहीं,  निर्माण गतिविधियों पर रोक के चलते कंस्ट्रक्शन वर्करों को आर्थिक मदद जारी करने में हो रही दिक्कतों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के ज़रिए अगली सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया।

इससे पहले 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि GRAP प्रतिबंधों के चलते जब तक निर्माण कार्य पर रोक है, NCR के सभी राज्य लेबर सेस के रूप में जमा पैसे का उपयोग श्रमिकों को जीविका प्रदान करने के लिए करें। सभी NCR राज्य इसका अनुपालन करें।