दिल्ली और एनसीटी क्षेत्र में 1 जनवरी 2025 तक सभी पटाखों के निर्माण करने बेचने और जलाने पर लगी रोक

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर ।

प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली में आज से पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसलिये इस बार दिवाली पर पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली और एनसीटी क्षेत्र में 1 जनवरी 2025 तक सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी और सभी प्रकार के पटाखों को जलाना भी शामिल है। जारी आदेश में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31 (ए) के तहत पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है।

इस संबंध में पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय ने अपने एक्स हैंडल पर आदेश की कॉपी साझा करते हुए लिखा, “सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लागू रहेगा। पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर विभागीय आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।”

” इसके साथ ही गोपाल राय ने दिल्ली के लोगों से यह अपील की है कि वे भी पर्यावरण की स्वच्छता को लेकर सजग रहें और प्रदूषण को रोकने में सरकार का सहयोग करें।