उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत आपत्तिजनक पोस्ट करने पर तीन साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है।
वहीं, सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों को दिखाने के लिए डिजिटल एजेंसियों और फर्मों को विज्ञापन की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह मंजूरी दी गई है।
इस नीति के तहत, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर व्यूज के आधार पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट शेयर करने पर 2 लाख से 8 लाख रुपए महीने तक की कमाई संभव हो सकेगी।
यह पॉलिसी जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और सरकार की उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई है।